झारखण्ड

विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।

झारखण्ड/साहिबगंज:- झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकार,साहेबगंज अखिल कुमार के मार्गदर्शन में प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ भगत के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) साहेबगंज ने निम्नलिखित निर्देश सुदुरवर्ती क्षेत्रों में जाकर ग्रामीणों, जरूरतमंदो, विकलांग लोगों को विधिक सहायता की जानकारी प्रदान की गई ।
उन्होंने भारतीय संविधान के तहत लोगों के अधिकार के बारे में बताया। कहा कि पीएलवी को लोगों को जागरूक कर उनके अधिकार को दिलाना है। सभी पीएलवी को ईमानदारी से अपने काम को करने को कहा।
उन्होंने कहा कि गरीबों को राशन कार्ड, जॉब कार्ड बनवाने व वृद्धा पेंशन एवं विधवा पेंशन दिलाने में लोगों को मदद करें। उन्होंने डालसा के तत्वाधान में लीगल एड डिफेंस कांउसिल (न्याय रक्षक) के टीम के द्वारा मंडल कारा में बंदियों के अधिकार के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि वैसे सजावार बंदियों कों चिन्हित किया जाता है जिनका अपील अभी तक दायर नहीं किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के परिपेक्ष में मोनिटरिंग कैम्प चलाया गया एवं सम्बन्धित बंदियों को नियमितरूप से विधिक सहायता पहुंचाई जाती है। संबंधित थाना में पीएलभी के माध्यम से विधिक सहायता पहुंचाई जा रही है साथ ही समीपवर्ती लीगल एड क्लीनिक की जानकारी भी दी जा रही है विधिक सहायता के इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन संबंधित लीगल एड क्लिनिक,प्राधिकार के कार्यालय और माननीय नालसा के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं या। नालसा टोल फ्री नम्बर 15100 पर फोन कर भी विधिक सहायता ली जा सकती है।
संवाददाता जहांगीर आलम

Delhi Crime News


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